
जोधपुर, 31 मई (Udaipur Kiran) । जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता कानाराम को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जोधपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 02 के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। कानाराम पर निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए मौका रिपोर्ट बनाने के एवज में रिश्वत मांगने और प्राप्त करने का आरोप सिद्ध हुआ है।
अभियुक्त कानाराम को पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 2016 का है जब कानाराम ने परिवादी धर्मवीर सोनी से पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में 21 सितंबर 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर ग्रामीण द्वारा उन्हें दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन दिनेश तिवाड़ी ने 17 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने कानाराम को दोषी ठहराया।
(Udaipur Kiran) / सतीश
