Jammu & Kashmir

एसीबी ने ट्रैप मामले में त्रिकुटा नगर की पूर्व पार्षद और उनके पति को किया गिरफ्तार

जम्मू, अप्रैल (Udaipur Kiran) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को जम्मू के त्रिकुटा नगर की पूर्व पार्षद और उनके पति के खिलाफ ट्रैप मामले में आरोप पत्र पेश किया है।

एक प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और पीएस एसीबी जम्मू के 120-बी, आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 10/2022 के तहत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू की अदालत में वार्ड नंबर 53 त्रिकुटा नगर जम्मू की तत्कालीन पार्षद ज्योति देवी और उनके पति के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के मुल्बा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 10,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में आरोप पत्र पेश किया है।

उन्होंने कहा कि यह मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया हैbजिसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने जम्मू के त्रिकुटा नगर वार्ड नंबर 53 की तत्कालीन पार्षद ज्योति देवी से संपर्क किया जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कार्यों के मुलबा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और रिश्वत के पैसे के भुगतान के लिए अपने पति शाम लाल से संपर्क करने के लिए कहा। हालांकि शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से मना कर दिया और इसके बजाय आरोपी ने लोक सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। शिकायत प्राप्त होने पर एक विवेकपूर्ण सत्यापन किया गया जो संबंधित पार्षद द्वारा मांग की पुष्टि करता है और तदनुसार पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में धारा 7 पीसी अधिनियम 1988 और धारा 120-बी आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 10/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई।

मामले की जांच पूरी होने के बाद तथा आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बा, दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू की अदालत में पेश किया गया जिसने इस मामले को न्यायिक निर्णय के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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