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अभया का नाम उजागर’ विवाद : विनीत के खिलाफ मामले में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं, नजर सुप्रीम कोर्ट पर

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कोलकाता, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दर्ज मामले में फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर रखते हुए अपने फैसले को रोक दिया है। यह मामला आर.जी. कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद पुलिस आयुक्त विनीत द्वारा कथित तौर पर पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने से जुड़ा है।

मामले को लेकर पुलिस आयुक्त विनीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसके संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करने का निर्णय लिया है, जहां आर.जी. कर अस्पताल मामले की सुनवाई चल रही है।

विनीत के खिलाफ मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होकर विनीत पीड़िता का नाम कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं?

दूसरी ओर, विनीत के वकील ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि विनीत को पहले ही पद से हटा दिया गया है और आरजी कर अस्पताल से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह मामला अब महत्वहीन है। इसके बाद अदालत ने कहा कि फिलहाल इस याचिका को खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई निर्देश भी नहीं जारी किया जाएगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर रहेगा।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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