
मऊ, 31 मई (Udaipur Kiran) । जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए काेर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंसूर अंसारी काे छह माह की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब्बास को सजा होने के बाद उनके समर्थक कोई हंगामा न करें, इसके लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट का यह फैसला अब्बास के राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकता है। दो साल की सजा हाेने से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है।
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर में 97 / 2022 के अंतर्गत एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें दो धाराओं में ही पंजीकृत हुआ था लेकिन बाद में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा धाराओं में बढ़ोतरी कर दी गई । ट्रायल के दौरान दो लोगाें काे सजा सुनाई गई । मंसूर को 6 महीने तथा विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई और कुछ जुर्माना भी लगाया गया। हम लोग ऊपर की अदालत में इस आदेश पर स्टे लाएंगे। मुचलके पर जमानत हो गई है । छोड़ दिए गए। प्रबल संभावना है कि स्टे मिलेगा। बहुत सारी गुंजाइश हैं। चंद्रकेश राय संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा व 11000 रुपए के अर्थदंड न्यायालय द्वारा लगाया गया। दो ऐसी धाराएं हैं जिसमें 2 साल मायने नहीं रखता है। विधायकी जा सकती है।
(Udaipur Kiran) / वेद नारायण मिश्र
