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जालसाजी मामले में आआपा पार्षद बॉबी किन्नर को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वार्ड नंबर 43ए से आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर को जालसाजी मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। बॉबी किन्नर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का आरोप है। मामले पर अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी।

दरअसल, वार्ड 43ए से कांग्रेस उम्मीदवार रहीं वरुणा ढाका ने शिकायत की थी कि बॉबी 2022 के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जाटव समुदाय का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र दिखाकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ीं और जीत दर्ज की। इस चुनाव में वरुणा ढाका दूसरे नंबर पर रही थीं। वरुणा ढाका ने पहले तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी एसडीएम से शिकायत की थी। शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होने पर वरुणा ने रोहिणी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

रोहिणी कोर्ट ने अगस्त में बॉबी के खिलाफ सुल्तानपुरी थाना को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। रोहिणी कोर्ट के आदेश के बाद सुल्तानपुरी थाना ने बॉबी किन्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था। इसी एफआईआर को बॉबी किन्नर ने निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग की है।

(Udaipur Kiran) /संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) पाश

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