Uttar Pradesh

आधार को पैन से कराएं लिंक नहीं तो पेंशन से काटा जाएगा 20 प्रतिशत टीडीएस : मुख्य कोषाधिकारी

पैन और आधार को लिंक करने की प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । समस्त पेंशनरों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए, 114एएए आदि के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराया जाना अनिवार्य है। यदि पैन को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जायेगा। यदि आपकी पेंशन से आय शून्य से पांच लाख या इससे ऊपर है, तो उस पर बीस प्रतिशत टीडीएस काटा जायेगा। यह जानकारी शनिवार को मुख्य कोषाधिकारी ने दी।

आयकर विभाग के आदेशानुसार आधार को पैन से लिंक करवाना अति आवश्यक हो गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है। क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और टैक्स सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही वित्तीय लेन-देन की निगरानी बेहतर होती है। टैक्स चोरी भी कम होगी। वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

इसी को लेकर कानपुर नगर के मुख्य कोषागार ने बताया कि आधार को पैन से लिंक करवाना अति आवश्यक है। आधार-पैन की लिंकिंग न होने पर भले ही वह आयकर की श्रेणी में नहीं आता है। अभी तक जिन्होंने भी लिंकिंग प्रोसेस नहीं किया है। 31 मार्च तक पूरा कर लें। पैन को आधार से लिंक कराकर इस आशय का प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कोषागार को उपलब्ध करा दें।

अन्यथा की स्थिति में आपकी पेंशन से आय पर बीस प्रतिशत टीडीएस काटा जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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