
जयपुर, 6 मई (Udaipur Kiran) । जयपुर महानगर प्रथम के सत्र न्यायालय ने सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बम धमाका करने का धमकी भरा ईमेल भेजने वाले युवक धर्मपाल बिजारणियां को छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 19 वर्षीय इस अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी ने अभियुक्त युवक की ओर से अपने मोबाइल में प्रयुक्त की जा रही सिम से यह धमकी भरा मेल भेजा जाना प्रमाणित माना है। एयरपोर्ट से देश-विदेश में उड़ानें जाती है। ऐसे धमकी भरे ईमेल से इनका संचालन प्रभावित होने की संभावना रहती है और आम जन में भी भय उत्पन्न होता है।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक लियाकत खान ने अदालत को बताया कि मामले में टर्मिनल मैनेजर मयंक सोटी ने 23 फरवरी, 2024 को एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दिनांक 15 व 16 फरवरी को उनके ईमेल एड्रेस पर मेल प्राप्त हुआ। जिसमें कहा गया कि जयपुर एयरपोर्ट पर अलग-अलग समय पर बम विस्फोट किया जाएगा। जिसकी आरंभिक सूचना 16 फरवरी को दी जा चुकी थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अज्ञानतावश मेल कर दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)
