
जयपुर, 1 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल, द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 जून, 2021 को वह वैवाहिक समारोह में करौली गया हुआ था और उसकी पत्नी काम करने घर से बाहर गई थी। शाम को पत्नी के घर आने पर पीडिता ने बताया कि अभियुक्त उसे खुद के कमरे में ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने आरोपों को दोहराया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका पीडिता की मां से प्रेम संबंध थे। इसके चलते पीडिता के पिता ने उसकी मां को दबाव में लेते हुए झूठा मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस ने भी जबरन चिकित्सीय साक्ष्य जुटाए हैं। ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)
