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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक और उसके सहयोगी को सजा

कोर्ट

जयपुर, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कान्हाराम और इस अपराध में उसका सहयोग करने वाले अजय कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 4.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि घटना में पीडिता की सहमति भी मानी जाए तो भी इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं होती, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मानस पर गहरा प्रभाव डालता है। जिससे न केवल उसे शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा के साथ ही अवसाद होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता ने पिता ने 4 फरवरी, 2022 को फुलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसक कक्षा सात में पढने वाली बेटी बीती रात घर से कहीं चली गई है। जो काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना की शाम वह टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकली थी। इस दौरान पूर्व में रिश्तेदार की शादी में मिले दोनों युवक बाइक लेकर वहां आए और उसे अजय के मकान में ले गए। इसके बाद जयपुर की एक होटल में रखा और शाम को सीकर ले गए। वहीं 6 फरवरी को उसे वापस बस से जयपुर लाए। इस दौरान कान्हाराम ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। जब वे बस से उतरे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

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(Udaipur Kiran)

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