हरिद्वार, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एफटीएससी-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित अधेड़ को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक अगस्त 2018 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ अधेड़ ने अश्लील हरकतें की थी। घटना वाले दिन आरोपित की पुत्री और पीड़िता खेत में पशुओं के लिए घास लेने गई थी। दोनों एक-एक गन्ने के पत्ते की गठरी घर लेकर आ गई थीं। पीड़िता की दूसरी गठरी खेत में रह गई थी। जिस पर आरोपित की पुत्री ने अपनी सहेली पीड़िता को अपने पिता के साथ खेत में गठरी लाने के लिए भेज दिया था। खेत में पहुंचकर आरोपित ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी।
शोर मचाने पर आरोपित ने पीड़िता का मुंह दबा दिया था। हालांकि आवाज सुन पड़ोसी महिला मौके पर आ गई थी। आरोपित उस महिला को देख मौके से फरार हो गया था। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बात अपनी भाभी को बताई। इसके बाद पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपित देवेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम केवलपुरी लक्सर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित देवेंद्र सिंह को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला