HimachalPradesh

अवैध रूप से पकड़े गए कमर्शियल गैस सिलेंडर मामले में 26 हजार का जुर्माना

धर्मशाला, 19 मई (Udaipur Kiran) ।

कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पकड़े गए 22 अवैध कमर्शियल सिलेंडर मामले में संबंधित फर्म को 26 हज़ार का चालान ठोका गया है। इसके साथ ही संबंधित फर्म को नोटिस जारी करते हुए तीन माह के भीतर गैस सिलेंडर वितरण संबंधी सभी औपचारिक्ताएं पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं बिना नियमों के सिलेंडर बिक्री किए जाने पर भी पूरी तरह से पांबदी लगाई गई है।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही धर्मशाला में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 22 अवैध कमर्शियल सिलेंडर पकड़े थे। यह सिलेंडर यहां कार्यरत किसी गैस एजेंसी के नहीं पाए गए थे। विभाग की इंस्पेक्शन टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। विभाग को लगातार अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर बेचने की सूचना मिल रही थी। जांच में पाया गया कि कमर्शियल सिलेंडर बेचने वाली फर्म के पास कोई भी प्रमाण पत्र और ना ही उचित गोदाम की व्यवस्था की गई थी। साथ ही सुरक्षा मानकों की जांच व उनसे संबंधित भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं पाई गई। जिसके आधार पर ही उक्त चालान ठोका गया है।

उधर, खाद्य आपूर्ति विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने बताया कि उक्त आरोपित फर्म को 26 हज़ार का चालान करने के साथ ही तीन माह में औपचारिक्ताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, तब तक वह कमर्शिलय सिलेंडरों की कहीं भी बिक्री नहीं कर पाएंगे।

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया

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