Madhya Pradesh

अवैध उत्खनन में बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स के योगेश पाटीदार पर साढ़े 16 करोड का अर्थदंड

इंदौरः अवैध उत्खनन करते दो पोकलेन मशीनों को किया गया जप्त

इंदौर, 21 जून (Udaipur Kiran) । इंदौर जिले के कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में खनिज माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर डॉ. अंबेडकर नगर महू तहसील क्षेत्र के मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पुत्र राम गोपाल पाटीदार के विरुद्ध खनिज का अवैध उत्खनन प्रमाणित होने पर 16.64 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड लगाया गया है।

बताया गया है कि अनावेदक द्वारा ग्राम आंबाचन्दन में स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्षेत्र पर स्वीकृत खनिज पत्थर (गिट्टी) की अपेक्षा अस्वीकृत खनिज मूरम का उत्खनन कार्य किया गया है। उत्खनन कार्य बिना वैध प्राधिकार के तथा स्वीकृत आदेशानुसार व नियमानुसार खनिज परिवहन हेतु निर्धारित अभिवहन पासों के बिना खनिज परिवहन का कार्य किया गया है। यह भी स्पष्ट पाया गया कि है कि अनावेदक अपने पक्ष में उक्त स्वीकृत उत्खनि पट्टा के संबंध में कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) मध्यप्रदेश भोपाल से उत्खनन कार्य के संबंध में आवश्यक पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करने में असफल रहा। अनावेदक मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर एंड अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पुत्र रामगोपाल पाटीदार द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति के खनिज मुरम के उत्खनन करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के अर्थात खनिज मुरम के अवैध उत्खनन करने का कृत्य किया जाना प्रमाणित हुआ है।————————–

(Udaipur Kiran) तोमर

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