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पूर्व डीसी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को किया नोटिस

हाइकोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 20 जून (Udaipur Kiran) । जमीन घोटाले मामले में आरोपित रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई। अदालत अब इस मामले में 18 जुलाई को सुनवाई करेगा।

उल्लेखनीय है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपित बनाया है। छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान को भी चुनौती दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि बिना अभियोजन स्वीकृति के उनके विरुद्ध ट्रायल चलाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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