CRIME

महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, दो आरोपित गिरफ्तार

पुलिस ने ली पत्रकार वार्ता

रायगढ़, 20 जून (Udaipur Kiran) । थाना छाल क्षेत्र के ग्राम बांधापाली में हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दो आरोपिताें को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दाेनाें आराेपिताें काे गिरफ्तार कर आज शुक्रवार काे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

थाना प्रभारी छाल निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने आज शुक्रवार काे पत्रकारवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका रमिला कंवर की गला घोंटकर हत्या की गई थी और इस काम में उसी की साड़ी का इस्तेमाल किया गया था।

उन्हाेंने बताया कि 10 जून को बांधापाली बादीपारा निवासी रमिला कंवर (30 वर्ष) का शव उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतिका की साड़ी का एक छोर उसके गले में गांठ के रूप में बंधा था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। दूसरे दिन सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव व घटनास्थल का निरीक्षण किया। 12 जून को शॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि गला घोंटने से दम घुटने के कारण महिला की मौत हुई है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अप.क्र. 133/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

जांच में सामने आया कि मृतिका का गांव के चालक अनिमिष वैष्णव उर्फ सूरज उर्फ बिट्दु से बातचीत होती थी, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस को मिले एक संदिग्ध नंबर के लोकेशन पर टीम रायपुर रवाना हुई और संदेही अनिमिष वैष्णव को रायपुर में पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में गांव के ही बुधवाराम सिदार के साथ 10 जून की रात महिला की साड़ी से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की।

पुलिस ने बुधवाराम को भी आज गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि घटना वाले दिन शाम को साथ खाये-पीये तब अनिमिष वैष्णव ने बुधवाराम को महिला के घर जाने की जानकारी दी थी, अनिमिष वैष्णव पहले महिला के घर पहुंचा थोड़ी देर बाद बुधवाराम भी आ गया । दोनों को देखकर महिला डर गई और उनके गलत नीयत को भांप कर शोर मचाने की कोशिश की, जिस पर पहले उसका मुंह दबाया गया और फिर महिला के किसी को घटना बता देने के भय से दोनों ने मिलकर महिला का उसी के साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दिये फिर फरार हो गये।

पुलिस ने आरोपिताें की निशानदेही पर हसिया का हत्था सहित अन्य सबूत बरामद किए हैं। बुधवाराम शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के सामने सच्चाई उजागर हो गई। मामले में बीएनएस की धारा 3(5) बीएनएस भी जोड़ी गई है और दोनों आरोपिताें को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

—————

(Udaipur Kiran) / रघुवीर प्रधान

Most Popular

To Top