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यूपी गैंगस्टर एक्ट में वकील के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक

supreme court

नई दिल्ली, 18 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विक्रय-पत्रों में बतौर लेखक होने पर उत्तर-प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उत्तर प्रदेश के एक वकील के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस उज्जवल भूइयां की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

यूपी के वकील संदीप कुमार ने याचिका दायर की है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अगस्त, 2024 को संदीप कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संदीप कुमार के वकील अनुराग ओझा ने कहा कि याचिकाकर्ता एक वकील हैं और उन्होंने विक्रय पत्र के लेखन में केवल सहयोग किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि क्या किसी वकील को किसी विक्रय पत्र को तैयार करने में महज उसकी सलाह देने के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरु की जा सकती है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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