
नई दिल्ली, 17 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस के अनधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पर 10 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच ने डीडीए से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
जस्टिस गिरीश कथपलिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने बाटला हाउस के अनधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाई कोर्ट ने उन सभी पक्षकारों को तीन दिन के अंदर याचिका दायर करने को कहा था, जिन्हें ध्वस्त करने का नोटिस मिल चुका है।
सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा था कि बाटला हाउस का पूरा इलाका पीएम-उदय योजना के तहत आती है। डीडीए ने कहा था कि खसरा नंबर 279 में 43 बीघा भूमि है जिसमें से नौ बीघे की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस पर याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाकी भूमि पीएम-उदय का हिस्सा क्यों नहीं है।
हाई कोर्ट ने 30 मई को बाटला हाउस के खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया था। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके पहले हाई कोर्ट ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद वहां से झुग्गियों को हटाया गया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
