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कर्नाटक के पूर्व मंत्री को आत्मसमर्पण के लिए और समय देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

supreme court

नई दिल्ली, 13 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को 2016 में धारवाड़ में हत्या के एक मामले में सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कुलकर्णी के वकील ने कहा कि वे सरेंडर करने के लिए समय सीमा एक हफ्ते बढ़ाने की मांग इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते उन्हें एक बैठक में शामिल होना है।

याचिकाकर्ता वर्तमान में एक विधायक और कर्नाटक वाटर सप्लाई बोर्ड के चेयरमैन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को कुलकर्णी को मिली जमानत को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुलकर्णी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलकर्णी को 13 जून तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

मामला 15 जून, 2016 का है। धारवाड़ में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या कर दी गई थी। सितंबर, 2019 में कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। नवंबर, 2020 में सीबीआई ने कुलकर्णी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी और गौड़ा के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी थी। कुलकर्णी ने गौड़ा को 2016 के पंचायत चुनाव से अपना नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन गौड़ा ने इससे इनकार कर दिया था। बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलकर्णी को जमानत दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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