
रांची, 12 जून (Udaipur Kiran) । नाबालिग को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र के पुण ले जाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित पवन लोहरा को रांची के पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया। साथ ही, उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि 16 जून निर्धारित की है। अभियुक्त अनगड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है। अपहरण की घटना को लेकर पीड़ित के पिता ने लालपुर थाना में अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 14 जून 2023 को अभियुक्त पवन लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप है कि परीक्षा के बाद वह ट्यूशन गई थी। उसके और पवन लोहरा के बीच पहले बातचीत हुई थी। वह आया और उसके सिर पर सिंदूर डाला। उसने कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा, इसके बाद वह उसके साथ पुणे चली गई। वह एक महीने तक उसके साथ रही और उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। उसने कहा कि वापस आने के बाद जब उसने अपनी मेडिकल जांच कराई तो उसे पता चला कि वह गर्भवती है। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
