
देवरिया, 11 जून (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत खुखुन्दू पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया ।
‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना खुखुन्दू में केस आर्म्स एक्ट में अभियुक्त श्रीराम यादव पुत्र जंगबहादुर साकिन जुआफर थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज आजीवन कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रि0) श्री धर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर कास्टेबल सौरभ त्रिपाठी एवं पैरवीकार थाना खुखुन्दू, कास्टेबल, सुनील कुमार तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक राम विलास यादव का सराहनीय योगदान रहा ।
(Udaipur Kiran) / ज्योति पाठक
