
हरदा, 11 जून (Udaipur Kiran) । जिला चिकित्सालय हरदा में पदस्थ डॉक्टर मीनाक्षी पटेल को नर्मदापुरम के संभाग आयुक्त के जी तिवारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में डॉक्टर मीनाक्षी पटेल का मुख्यालय कलेक्ट्रेट जिला हरदा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला हरदा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. मीनाक्षी पटेल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संभाग आयुक्त नर्मदापुरम को प्रस्ताव भेजा था जिसके आधार पर यह कार्यवाही की गई है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एच पी सिंह ने बताया कि डॉ मीनाक्षी पटेल द्वारा जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के उपचार, प्रसव एवं सीजिरियन आपरेशन के लिए निःशुल्क व्यवस्था होने के बाबजूद भी उनसे धनराशि की मांग की जाती थी, तथा ओपीडी के समय निजी क्लीनिक में सेवाएं देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा गत दिनों थाना प्रभारी सिराली द्वारा अपराध क्रमांक 185/25 धारा 137 (2), 87,65 (2) वीएनएस 5/6 पाक्सों एक्ट के तहत डॉ मीनाक्षी पटेल, द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया तथा जिला चिकित्सालय में स्थापित पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इन शिकायतों के आधार पर डॉक्टर मीनाक्षी पटेल के निलंबन की कार्यवाही की गई है।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रमोद
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(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा
