मंडी, 09 जून (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश – मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी दौलत राम पुत्र बेली राम निवासी धारकस्यान डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मंडी को चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दस साल का कठोर कारावास के साथ एक लाख रूपए जर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लाक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले का अभियोजन किया है, ने बताया कि दिनांक 19-12-2021 को पुलिस टीम नाकाबंदी के लिए हयून उरला के पास एनएच 153 पर मौजूद थी। उसी समय ऊपर जंगल की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आ रहा था जिसके हाथ में एक बैग था उक्त व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा और जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गयाऔर वह व्यक्ति नाली में गिर गया। उक्त व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार के कारण पुलिस को उस पर कुछ संदेह हुआ कि उक्त व्यक्ति के पास कोई अवैध वस्तु हो सकती है। इसी संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी लेना आवश्यक था। तलाशी के दौरान उसमें काला रंग का भारी पदार्थ प्राप्त हुआ था। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ चरस पायी गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार एक किलो 28 ग्राम पाया गया था। इस मामले में अनवेषण पूरा होने पर थाना पधर जिला मंडी में अभियोग संख्या 134- 2021 दर्ज हआ7 इस मामले की तप्तीश पूरी होने पर मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले के अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 13 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक्स ड्रग्स और साईकोट्रोपिक पदार्थ की धारा 20 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
