
नई दिल्ली, 09 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के भिंड में रेत माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले दो पत्रकारों को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पत्रकारों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि दो हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करें और जब तक हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं कर लेता तब तक उन्हें मिली अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
इसके पहले जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले राज्य सरकार का जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद हम अंतरिम राहत पर बात करेंगे।
इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान को दो महीने तक दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का आदेश दिया है। पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान एक न्यूज चैनल में भिंड के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने याचिका दायर कर भिंड के एसपी असित यादव से अपने और अपने परिवार के सदस्यों से बचाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अमरकांत सिंह चौहान ने कहा कि वो चंबल नदी में अवैध रुप से बालू खनन की रिपोर्टिंग से भिंड के एसपी नाखुश थे। अवैध बालू खनन स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। एसपी के डर से अमरकांत सिंह चौहान भिंड से भागकर दिल्ली आ गये थे। दिल्ली आने के बावजूद एसपी की ओर उन्हें धमकियां दी जा रही थीं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
