
प्रयागराज, 07 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में सूर्य विहार मोहल्ले में सुचनिया मस्जिद के पास फिलिस्तीन के समर्थन व इजरायल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अंबरीष चंद्र कोटारया व तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र याचीगण ने 11 अप्रैल 2025 को दिन में ढाई बजे युद्धरत दो देशों इजरायल के विरोध व फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन शुरू किया। सड़क जाम हो गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर किया। ये बिना अनुमति भीड़ इकट्ठी कर संवेदनशील एरिया में भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
