
प्रयागराज, 07 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में सीजफायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपित की याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का तर्क था कि याची युवा है, भावनाओं में बहकर ऐसी पोस्ट की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भावनाओं का इस तरह से ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए कि देश की संवैधानिक अथारिटी के खिलाफ पोस्ट की जाय।
पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
