
प्रयागराज, 06 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के सक्षम प्राधिकारी को एएसपी मऊ महेश सिंह अत्री की पदोन्नति की मांग पर दो महीने मे निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ ने महेश सिंह अत्री की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची में याची क्रम संख्या 205 पर हैं। इस सूची में उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 267 तक के उनके जूनियर अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया है। याची 2024 में पदोन्नति के हकदार हो गया था। याची ने 13 मार्च, 2025 को अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिया था लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए सक्षम प्राधिकारी को दो महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
