
जयपुर, 6 जून (Udaipur Kiran) । ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में घोटाले से जुडे मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को 13 जून तक बढा दिया है। इसी दिन जोशी की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी है।
सुनवाई के दौरान शुक्रवार को महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने अदालत में सभी वकीलों सहित अदालत में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया। वहीं पीठासीन अधिकारी ने करीब आधा घंटे तक जोशी से अकेले में बातचीत की। इसके बाद कोर्ट में उपस्थित वकीलों ने दावा किया है कि पीठासीन अधिकारी ने डायस से ही जेलर को फोन कर महेश जोशी के लिए जेल में अलग से व्यवस्था करने को कहा।
गौरतलब है कि गत सुनवाई को अदालत में मौखिक रूप से ईडी से सवाल जवाब किए थे। अदालत ने मामले के अनुसंधान अधिकारी से पूछा था कि गवाहों के बयानों के दौरान उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। इस पर जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था। इस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर 13 जून तक सुनवाई टाल दी थी। जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी के निधन होने के चलते कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।
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(Udaipur Kiran)
