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अपहरण के दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना

अपहरण के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना

हरदोई, 06 जून (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में मासूम बालिका का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामलें दोष सिद्ध होने पर तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता कृपाल सिंह राठौड़ व वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकी सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के लक्ष्मीपुरवा निवासी राघवेंद्र सिंह व मुकेश सिंह दोनों सगे भाई और कन्नौज के उनके रिश्तेदार मनोज उर्फ डिंपल ने पांच वर्षीय मासूम बालिका अंशिका अग्रवाल का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता मोहित अग्रवाल ने दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अंशिका क्रीसेंट अकैडमी में के. जी. में पढ़ती थी। 9 नवंबर 2012 को सुबह आठ बजे स्कूल बस से गई थी। लेकिन जब वह वापस नहीं आई ताे सभी लोग घबरा गए। स्कूल फोन किया तो पता चला कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर तीनों आरोपिताें काे दाेषी पाया गया। काेर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

(Udaipur Kiran) / अंबरीश कुमार सक्सेना

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