
जयपुर, 5 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी की ओर से कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के कराए जा रहे चुनावों पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने अपीलीय अधिकारी को कहा है कि वह दो माह में एडहॉक कमेटी के गठन के खिलाफ लंबित अपील को तय करे। अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण तक चुनाव का परिणाम जारी नहीं किया जाए। जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश अमीन पठान और कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने गत 24 जनवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता एसोसिएशन के प्रबंधन के लिए एड-हॉक कमेटी का गठन कर दिया। इससे पूर्व उप रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। वहीं इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव के समक्ष अपील पेश की गई है। याचिका में कहा गया कि एक ओर अपीलीय प्राधिकारी लंबित अपील और स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एड-हॉक कमेटी ने चुनाव घोषित कर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि एड-हॉक कमेटी ने चुनाव के लिए एसोसिएट सदस्यों की नई सूची से चुनाव कराना तय किया है, जबकि आरटीआई के तहत पूर्व में याचिकाकर्ता को दूसरी सूची दी गई थी। ऐसे में एड-हॉक कमेटी की ओर से घोषित चुनाव पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर गत 8 अप्रैल को लगाई रोक को हटाते हुए अपीलीय अधिकारी को दो माह में अपील तय करने के निर्देश देते हुए तब तक चुनाव परिणाम जारी नहीं करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)
