श्योपुर, 05 जून (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई है।
मामले के अनुसार काचरमूली गांव निवा पीडित महिला 10 नवंबर 2022 की रात 11 बजे घर के आंगन में अपनी छोटी बच्ची के साथ सो रही थी, तथा पति दूसरी खटिया पर बड़ी बेटी के साथ सो रहा था, तभी गांव का मलकीत सिंह आया और महिला को जगाकर मुंह बंद कर जबरन उठाकर धान के खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला चिल्लाई तो उसके ताउ ससुर ने आकर उसे बचाया। ताउ ससुर के आने पर आरोपी मौके से भाग गया। महिला ने सारी घटना अपने पति को बताई। इसके बाद महिला ने पति के साथ मानपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जहां मामले में करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी मलकीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह निवासी सरदारों का टपरा देवरी पुलिया के सामने काचरमूली को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है । साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा
