
नई दिल्ली, 4 जून (Udaipur Kiran) । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राजधानी में प्रदूषण मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों पर अगले साल नवंबर से प्रवेश पर रोक लगा दी है। इनमें स्कूल बसें और पर्यटक गाड़ियां भी शामिल हैं।
सीएक्यूएम ने बुधवार को जारी एक निर्देश में कहा कि एक नवंबर 2026 से स्वच्छ मोड अर्थात बीएस-VI डीजल, सीएनजी, ईवी पर चलने वाले अनुबंध कैरिज परमिट, संस्थान या स्कूल बस परमिट, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट आदि के तहत चलने वाली बसें ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी।
हालांकि दिल्ली में पंजीकृत बसों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
वहीं आयोग 23 अप्रैल को इस साल नवंबर से दिल्ली में बीएस-VI, सीएनजी, एलएनजी और ईवी के अलावा सभी वाणिज्यिक माल वाहनों जैसे एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा चुका है।
आयोग ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर एएनपीआर और आरएफआईडी जैसे तकनीकी उपायों की मदद से इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। साथ ही, आयोग ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद सिर्फ अनुमति प्राप्त बसें ही दिल्ली में आ सकें।
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(Udaipur Kiran) / विजयालक्ष्मी
