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एक किलो 152 ग्राम चरस रखने के अपराध में 10 साल की कठोर कैद, एक लाख जुर्माना

मंडी, 04 जून (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायधीश एक मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में दोषी को 10 साल की कठोर कैद व एक लाख रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि एक मार्च 2022 को जिले की पधर थाना पुलिस की टीम ने इलाके के गांव कंधार के पास नियमित नाकाबंदी करके रखी थी। इसी दौरान दोपहर सवा दो बजे के लगभग एक गाड़ी एचपी 29 बी-7416 जो घटासनी से झंटीगरी की तरफ आई तो उसे चेकिंग के लिए रोका गया। इसके सवार एक व्यक्ति के पास जो बैग था जब उसे चेक किया गया तो उसमें एक किलो 152 ग्राम चरस पाई गई।

चरस रखने वाले की पहचान प्रिथी सिंह पुत्र जमेदार गांव सरोता, डाकघर देययोट, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा के तौर पर हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला बनाया गया तथा उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत में चालान पेश करने के बाद 12 गवाह पेश किए गए। आरोप साबित हो जाने पर दोषी को 10 साल की कठोर कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा तो उसे एक साल का और कठोर कारावास भुगतना होगा।

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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा

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