
जयपुर, 3 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को साठ साल की उम्र पूरी होने पर आगामी 8 जुलाई को रिटायर करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को इस पद पर नई गाइड के तहत समान पद पर काम करते रहने दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व कैप्टन कंवर दलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता परीक्षित सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता भारतीय नौसेना से 55 साल की उम्र में कैप्टन पद से रिटायर हुआ था। इसके बाद उसे 19 दिसंबर, 2022 को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, चूरू के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद से उसे 8 जुलाई, 2025 को रिटायर होना था। इसी बीच 16 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइड लाइन के बिंदु संख्या 4-डी में प्रावधान किया गया कि सैनिक कल्याण बोर्ड में कुल पांच साल की सेवा अथवा 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, उस समय सैनिक कल्याण अधिकारी को रिटायर किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सैनिक कल्याण बोर्ड में नई गाइडलाइन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उसे साठ साल का होने पर आगामी 8 जुलाई को पद से रिटायर कर दिया जाएगा। जबकि नई गाइडलाइन के तहत वह दिसंबर, 2027 तक इस पद पर रहने के लिए पात्र है। इसलिए उसे साठ साल की उम्र में रिटायर ना कर नई गाइडलाइन का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सेवा में बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran)
