
शिमला, 03 जून (Udaipur Kiran) । शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शिमला के 10 चिन्हित स्थलों पर जनसभा, रैली, प्रदर्शन, नारेबाजी और हथियारनुमा वस्तुएं लेकर चलने पर दो महीने की पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत पारित किया है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शिमला शहर के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को इस प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। इनमें छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक का क्षेत्र, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर का दायरा, स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक का मार्ग, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड होते हुए कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन होते हुए ओक ओवर, गुरुद्वारा छोटा शिमला से सट्टी सीढ़ियों तक का रास्ता, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान, तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर स्थित पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर का क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार की जनसभा, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, नारेबाजी, बैंड-बाजे आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, इन स्थलों पर किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु ले जाना भी वर्जित होगा जिसे अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेगा। यदि किसी व्यक्ति या संगठन को इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना है तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
हालांकि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लागू नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि हालिया परिस्थितियों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
