
प्रयागराज, 29 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी कानून की धारा 129(3) के तहत लगाए गए जुर्माने को अवैध करार देते हुए कहा कि यदि कर चोरी का इरादा नहीं है तो केवल तकनीकी चूक पर दंड नहीं दिया जा सकता।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मेसर्स ऑटो इंडस्ट्रीज की याचिका पर दिया है। याची पर गौतमबुद्ध नगर के सहायक आयुक्त (मोबाइल स्क्वॉयड-5) ने ई-वे बिल का पार्ट-बी न भरने पर जुर्माना लगाया था। इसके विरुद्ध कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कंपनी के अधिवक्ता ने दलील दी कि माल वैध रूप से ले जाया जा रहा था और यह केवल तकनीकी त्रुटि थी। दूसरी ओर सरकारी वकील ने इसे गंभीर चूक बताया। कोर्ट ने कहा कि आदेश में कर चोरी का कोई उल्लेख नहीं था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय के आधार पर जुर्माना रद्द कर दिया।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
