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रिजवान हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

आजीवन कारावास की सजायाफ्ता पांच अभियुक्त

फतेहपुर, 29 मई (Udaipur Kiran) । गुरुवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय सिंह ने हत्या के एक मामले में पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास सहित 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

बताते चलें कि भूपेन्द्र सिंह ऊर्फ भूप रैदास पुत्र हरिलाल रैदास निवासी सहबाजपुर थाना बिंन्दकी हाल पता सिधांव थाना ललौली, चुनका यादव पुत्र प्रभू यादव, मुन्नी लाल पुत्र सुखदेव रैदास, लाची पुत्र सहदेव, लक्ष्मी पुत्र बलवंत निवासी सिधांव थाना ललौली जनपद फतेहपुर ने हसमत पुत्र इदरीश ग्राम सिधांव थाना ललौली के पुत्र रिजवान को विगत 30 जनवरी 2017 की रात्रि में जब वह भोजन करके घर से बाहर निकला था तभी पहले से घात लगाए बैठे उपरोक्त हत्यारोपी कनपटी में तमंचा लगाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से ले गए। हत्या करके मुन्ना सिंह के बाग में स्थिति कुंए मे फेंक दिया। इसके बाद मृतक के शव को पुलिस ने 09 फरवरी 2017 को बरामद कर जांच शुरू किया था।

उक्त मुकदमें में आज दोषसिद्ध सभी अभियुक्तों को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

वही उपरोक्त अभियुक्तों को धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में पांच वर्ष के कारावास की सजा एवं दस हजार के अर्थदण्ड की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर सभी अभियुक्तों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार

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