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हाई कोर्ट ने आजसू कार्यालय अगलगी मामले के दो आरोपितों को दी जमानत

फ़ाइल फ़ोटो  हाइकोर्ट

रांची, 29 मई (हि स) । झारखंड हाई कोर्ट ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) कार्यालय में अगलगी मामले के दो आरोपितों को जमानत दे दी है। धनबाद के बहुतचर्चित आशाकोठी कोलयरी से जुड़े एक मामले में आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी। इस मामले के दो आरोपितों की जमानत पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने वीरेंद्र यादव और राजकुमार यादव को जमानत दे दी है । वीरेंद्र यादव 4 फरवरी 2025 से तथा राजकुमार यादव 9 अप्रैल 2025 से इस मामले में जेल में है।

आरोप है कि एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए धनबाद पुलिस गई थी। इस दौरान कारू यादव के समर्थकों से पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इसी दौरान आजसू कार्यालय में आग लगा दी गई थी। मामले को लेकर धनबाद के मधुबन थाना में कांड संख्या 3/2025 दर्ज की गई है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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