
धमतरी, 28 मई (Udaipur Kiran) । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धमतरी की टीम ने 28 मई को शहर के 11 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान 102 नमूना जांच के लिए संकलित किया गया। जिसमें दो अवमानक, चार मिथ्या छाप, दो एक्सपायरी पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग धमतरी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय कुमार सोनी, नमूना सहायक गिरजा शंकर वर्मा की टीम ने बुधवार काे खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमानुसार निगरानी नमूना जांच किया। जिसके तहत धमतरी शहर अंतर्गत सुमित ट्रेडर्स फ्रूट एंड डेलीनीड्स, दिलीप ट्रेडिंग, रवि अनाज, संगम ट्रेडर्स, आनंद एजेंसीज, सुरेश कुमार प्रभुदास किराना स्टोर्स, राजघराना कैफे एंड रेस्टोरेंट, सुमित प्रोविजन स्टोर, श्रीराम प्रोविजन, करन किराना स्टोर्स एवं दया टिफिन का निरीक्षण किया गया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, वाहन के माध्यम से इन खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों का नियमानुसार सर्वेलेंस के अनुरूप में कुल 102 नमूना संकलित किया गया। जिसके दो अवमानक, चार मिथ्याछाप, दो एक्सपायरी पाया गया। जिसे मौके पर नष्ट कराया गया।
चलित खाद्य प्रयोगशाला से निरीक्षण के दौरान खाद्य अधिकारियों ने होटल व रेस्टोरेंट, ठेलों में संचालित चाट, गुपचुप कारोबारियों को बारिश के मौसम को ध्यान में रखते अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया। इसके साथ ही खाद्य सामग्रियों को ढककर रखने, खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किए जाने वाले जगहों की सफाई व्यवस्था ठीक रखने, गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाईयों एवं नमकीन बनाने में प्रयोग करने, किसी भी निर्मित मिठाईयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का (श्री गणेश, गाय छाप रंग) का उपयोग नहीं करने के निर्देश दुकानदारों को दिए है। किराना दुकानों में बिना बैच नम्बर, ऐसे खाद्य पदार्थों जिसमें निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं हो विक्रय नहीं करने, अखबारी स्याही युक्त कागज में खाद्य पदार्थ नहीं परोसने के लिए निर्देशित किया है। टीपीएम मीटर से खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने शहर के आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि साफ-सफाई युक्त खाद्य परिसरों से जांच परखकर ही सामान खरीदे। खाद्य पदार्थों का अवसान तिथि, खाद्य लायसेंस और पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों का क्रय करें।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
