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हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 28 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रामगढ़ क्षेत्र में 30 जून 2013 को किशनवीर उर्फ सोनू (15) पुत्र कुंवरपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह चचेरे भाई राहुल, गिरीश चंद्र निवासी सविता नगर के साथ चनोरा स्थित जाहरवीर मंदिर गया था।

पिता कुंवरपाल ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की विवेचना में भोला पुत्र जर्मन सिंह, नीरज पुत्र जगदीश निवासी मुईनुद्दीनपुर नारखी, प्रमोद यादव पुत्र मोहर सिंह नगला पान सहाय तथा दिनेश पुत्र रामगोपाल के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 नित्या पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी भूपेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 15 – 15 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि से 40 हजार रुपये मृतक के पिता को देने के आदेश दिए है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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