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नाबालिक के साथ बलात्कार मामले में 12 साल का कारावास

अधिवक्ता आमोद पँवार

बागपत, 28 मई (Udaipur Kiran) । नाबालिक बच्ची का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बागपत जनपद के गाधी गांव में वर्ष 2019 को यह घटना हुई थी। बुधवार को बागपत न्यायालय ने 6 साल बाद बच्ची को न्याय देते हुए अपना फैसला सुनाया है।

पीड़िता के अधिवक्ता समोद कुमार ने बताया कि जनपद व सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने खुली अदालत में बुधवार को फैसला सुनाया है। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, उसका अपहरण व यौन उत्पीड़न के आरोप में मुज़रिम जसबीर पुत्र गोवर्धन ग्राम ग्यासरी उर्फ़ गाधी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। धारा 376 में 25,000 व धारा 363 में 5000 रुपये अर्थदंड दिया गया है। अर्थदण्ड न दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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(Udaipur Kiran) / सचिन त्यागी

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