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अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 27 मई (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को साढ़े पांच साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उसे पर 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिले के थाना बिलाघंरी कोतवाली क्षेत्र में निवासी आठवीं की छात्रा तीन अक्तूबर 2020 को बाजार गई थी। इसके बाद छात्रा वापस नहीं आई।

पीड़ित पिता ने इस मामले में केस दर्ज कराया। पुलिस ने रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के खोदपुर निवासी चिंटू को गिरफ्तार किया। इसके बाद पीड़िता को बरामद करने के बाद उसके कोर्ट में बयान कराए और मेडिकल कराया। इसके बाद पुलिस ने केस में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई थी। इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में चली। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन अभिषेक भटनागर और मनोज कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। अदालत ने दोषी चिंटू को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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