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लूट व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 27 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को लूट व हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइनपार क्षेत्र में 22 मई 2002 को दीपक जैन की गला रेत कर हत्या की गई थी। उससे लूट भी हुई थी। दीपक के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पंकज निवासी शिव नगर राजपूत कालोनी थाना टूंडला तथा सोनू जैन के खिलाफ लूट व हत्या के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान आठ गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। मुकदमे के दौरान सोनू जैन की मृत्यु हो गई।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पंकज को लूट व हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 75 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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