
प्रयागराज, 26 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को नोटिस जारी कर कोर्ट आदेश का अनुपालन करने या 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए प्रथमदृष्टया अवमानना मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। किंतु श्रवण कुमार गुप्ता बीएसए ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि उनका तबादला कुशीनगर हो चुका है और वे एक दिसंबर 23 को ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए आदेश का पालन उनके द्वारा नही किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने श्रीमती शशिकला की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बी एस ए महाराजगंज के 15 अप्रैल 23 के आदेश पर रोक लगा दी थी और याची को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बी आर सी लक्ष्मीपुर में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करने देने व वेतन भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील दायर की जो खारिज हो गई। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
