
नैनीताल, 26 मई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देशित विशेष और पुनर्विचार वाले मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र के निर्देश पर रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।अधिसूचना के अनुसार, अब इन मामलों के लिए पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी और हाईकोर्ट की कार्यसूची में इनके लिए शीर्षक भी अलग से निर्धारित किए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट से त्वरित अथवा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश वाले मामलों को कार्यसूची में डायरेक्शन मैटर्स शीर्षक से तथा जो मामले सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट को पुनर्विचार के लिए रिमांड किए गए हों उन्हें ‘रिमांडेड मैटर्स’ शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इन दोनों प्रकार के मामलों को कार्यसूची में ‘आफ्टर फ्रेश’ प्रकरणों के बाद रखा जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / लता
