Uttrakhand

पुलिस की क्लीन चिट के बावजूद न्यायालय ने दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को दिलाया 50 लाख से अधिक का मुआवजा

Court order

नैनीताल, 26 मई (Udaipur Kiran) । सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले हल्द्वानी निवासी व्यक्ति के परिजनों को जिला न्यायालय ने 50 लाख रुपये से अधिक मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है। यह आदेश इफको-टोकियो नामक बीमा कंपनी के विरुद्ध तब पारित किया गया है, जबकि पुलिस मामले में अपनी रिपोर्ट लगा चुकी थी।

प्रकरण के अनुसार मार्च 2022 में निलियम कॉलोनी हल्द्वानी निवासी गीता देवी ने अधिवक्ताओं पीसी जोशी और नीलेश भट्ट के माध्यम से जिला न्यायालय में याचिका दाखिल कर बताया था कि उनके पति चारु चंद्र बृजवासी रैकेट इंडिया कंपनी हल्द्वानी में पीएसआर पद पर कार्यरत थे।

12 मार्च 2022 को कंपनी कार्य से मुनस्यारी से पिथौरागढ़ जाते समय खिरचना पुल, कनालीछीना के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे चारु चंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जांच में पिथौरागढ़ पुलिस ने वाहन के सामने अचानक जानवर आ जाने को कारण बताते हुए अंतिम रिपोर्ट लगाकर एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी।

इसके उपरांत मृतक की पत्नी ने न्यायालय की शरण ली और बताया कि वह स्वयं, उनके तीन बच्चे व मृतक की मां पूर्ण रूप से उन पर निर्भर थे। साक्ष्यों और तथ्यों के परीक्षण के बाद जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार के न्यायालय ने बीमा कंपनी इफको टोकियो को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता गीता देवी, उनके बच्चों और मृतक की मां को ब्याज सहित कुल 50 लाख 52 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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