गुवाहाटी, 26 मई (Udaipur Kiran) । गौहाटी उच्च न्यायालय ने शंकरज्योति बरुवा को राहत देते हुए सोमवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली।
शंकरज्योति बरुवा को तनु शाही द्वारा दर्ज कराए गए एक एफ़आईआर के आधार पर 19 मई को डिब्रूगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह मामला डिब्रूगढ़ थाने में दर्ज 90/2025 नंबर के केस से जुड़ा है।
बरुवा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूरी दे दी। अदालत के फैसले के बाद अब उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
