
-सपा विधायक को देना पड़ा 5 हजार हर्जाना
प्रयागराज, 24 मई (Udaipur Kiran) । भाजपा नेता संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका में संशोधन को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में लापरवाही बरतने पर संगीत सोम पर पांच हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया था। इसे अदा करने के बाद कोर्ट ने संशोधन पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर संशोधन अर्जी के एवज मे सोम ने सपा विधायक अतुल प्रधान को 5,000 रुपये हर्जाना अदा किया, जिसे अतुल प्रधान के अधिवक्ता ने विरोध के साथ स्वीकार किया।
संगीत सोम ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट से अतुल प्रधान के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल किया था। बाद में उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक का हवाला देकर संशोधन मांगा, जिसमें ‘मेरठ’ की जगह ‘मुजफ्फरनगर’ लिखा जाना बताया था।
विपक्षी वकील ने देरी को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज की थी, जिस पर कोर्ट ने याची की लापरवाही मानते हुए हर्जाना लगाया था।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
