
प्रयागराज, 23 मई (Udaipur Kiran) । उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया।
दिवाकर नाथ त्रिपाठी की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने की। मौर्य पर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर पेट्रोल पंप लेने व चुनाव में झूठा हलफनामा देने का आरोप है।
हालांकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा याची ने अधीनस्थ अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है और कहा आरोपित अपराध संज्ञेय नहीं है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की फर्जी व अमान्य डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लिया और चुनाव में हलफनामा दायर किया, जो गंभीर अपराध है। जिसकी एफआईआर दर्ज कर विवेचना होनी चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
