Haryana

महेंद्रगढ़ जिला में लगा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

नारनौल, 23 मई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला महेंद्रगढ़ में पूरे साल के लिए पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त डा. विवेक भारती ने शुक्रवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से डिलीवरी और पटाखे फोड़ने पर पूरे वर्ष प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह आदेश पर्यावरण संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है। इससे वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने आस-पास के लोगों को भी इस विषय में सूचित करें।

उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं पर्यावरण विभाग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा अन्य विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे। इस दौरान दोषियों को जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला

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