फरीदाबाद, 23 मई (Udaipur Kiran) । महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषी राज ठाकुर को पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषी ने जेल में बंद महिला के पति को जमानत दिलाने का झांसा देकर वकील से मीटिंग के बहाने बुलाया था। इस दौरान आरोपित ने होटल ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। विरोध करके महिला वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई। बाद में महिला ने एफआइआर दर्ज करवाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। महिला थाना सेंट्रल में दुष्कर्म के प्रयास व धमकी देने की धाराओं में 14 अप्रैल 2022 को एफआइआर दर्ज हुई थी। 28 साल की महिला ने पल्ला के रहने वाले राज ठाकुर पर आरोप लगाते हुए बताया था कि उसका पति हत्या के केस में नीमका जेल में बंद था। वह अक्सर पति से मिलने नीमका जेल जाती थी। वहीं पर बंद कैदी राज ठाकुर से उसकी मुलाकात हुई थी। बाद में राज ठाकुर जेल से बाहर आ गया था। राज ने महिला को कहा कि मेरे कई परिचित वकील हैं। वह उसके पति की जमानत करा देगा। आरोपित ने तीन सितंबर 2021 को महिला को कहा कि 20 हजार रुपये और आधार कार्ड लेकर बल्लभगढ़ आ जाए। महिला वहां पहुंच गई तो वहां से आटो में बैठाकर वकील से मीटिंग के बहाने ओल्ड चौक के पास होटल ले गया। महिला से आधार कार्ड व रुपये लेकर बोला कि वकील साहब अभी आने वाले हैं, तब तक मीटिंग के लिए कमरा बुक कर लेते हैं। फिर कमरे में महिला को पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन महिला ने विरोध जताया और बचकर वहां से निकल गई। बाद में जेल में महिला के पति बीमार हो गए और इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया, जिस दौरान महिला के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद ससुराल में ही महिला रह रही थी। इस दौरान आरोपित ने महिला से फोन करके 30 हजार रुपये मांगते हुए उसके स्वजन को होटल वाली बात बताने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने अपने माता पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर
