
पूर्वी चंपारण, 22 मई (Udaipur Kiran) ।अनन्य नारकोटिक्स कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को अठारह अठारह वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को एक एक लाख रुपए रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा छपकहिया बीरगंज नेपाल के रामबाबू साह सोनार व पूर्वी चंपारण पताही महम्मदी हरभंग टोला निवासी धीरज मंडल को हुई। मामले में एसएसबी 47वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडर उदय कुमार सिंह ने नामजद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार में परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि 17 अप्रैल 2021 को करीब 12 बजे दिन में फ्रीसिंग प्वाइंट रक्सौल कस्टम के समीप नेपाल से आ रहे एक ऑटो को रोककर जांच किया गया।
जांच के दौरान ऑटो के सीट के नीचे बने तहखाने से प्लास्टिक में पैक 20.555 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। साथ ही चालक व ऑटो पर बैठे व्यक्ति को हिरासत में लेकर एनसीबी एजेंसी को सौंपा दिया गया था। जहां दोनों से एजेंसी ने गहन पूछताछ की थी। एनडीपीएस वाद संख्या 37/2021 विचारण के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक निर्मल कुमार ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था। न्यायाधीश ने धारा 20(बी)ii (सी),23(सी),25 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
